लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई जमानत शर्तों को पूरा करने के बाद मंगलवार शाम को यहां जेल से रिहा कर दिया गया। लखीमपुर खीरी जिला जेल के अधीक्षक पी पी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें (आशीष मिश्रा) जेल से रिहा कर दिया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को लखीमपुर में हिंसा में चार किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार किया, जिससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उच्च न्यायालय के पहले के आदेश में कुछ धाराएं लिखने से छूट गयी थी जिसके कारण आशीष की रिहाई अटक गयी थी जबकि उसकी जमानत 10 फरवरी को ही हो गयी थी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गयी थी। किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया और वह पिछले साल अक्टूबर से ही जेल में बंद था।