पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

0
485
azam khan
azam khan

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। पीठ ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है। आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।

Previous articleज्ञानवापी मस्जिद केस: वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Next articleयूपी सरकार के आदेश के खिलाफ मथुरा में आज वकीलों की हड़ताल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here