इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में पीडीए अध्यक्ष को किया तलब, दो अगस्त तक पेश होने का आदेश

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अध्यक्ष को दो अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, इंदिरा भवन के लिए मंजूर नक्शा पेश करने का बार बार मौका दिए जाने के बावजूद आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

वास्तव में यह नक्शा उसी समय पेश किया जाना था जब इस अदालत द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त 13 जुलाई, 2021 के आदेश के संबंध में इंदिरा भवन परिसर का निरीक्षण करने वाले थे। उस समय इसे पेश नहीं किया गया और तब से अब तक इसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। कई मौकों पर उच्च न्यायालय द्वारा पीडीए को इस नगर के वाणिज्यिक भवन इंदिरा भवन के मंजूर नक्शे की एक प्रति दाखिल करने को कहा गया। जनहित याचिका में इंदिरा भवन के भीतर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, विभिन्न दुकानदारों ने हवा निकासी और फायर एक्जिट के लिए छोड़ी गई जगहों पर अतिक्रमण किया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पूर्व, प्राधिकरण ने मंजूर नक्शे की प्रति दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। प्राधिकरण के वकील ने आश्वस्त किया था कि सफाई अभियान चल रहा है और दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

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