इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असीम रजा नामक एक व्यक्ति की चुनाव याचिका पर रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। असीम रजा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नफरत भरे भाषण के एक मामले में आजम खान को दोषी करार दिए जाने पर विधानसभा सदस्य के तौर पर उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रामपुर की विधानसभा सीट खाली हुई थी। असीम रजा ने अपनी चुनाव याचिका में आकाश सक्सेना के रामपुर सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है।
रजा का आरोप है कि आकाश सक्सेना ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए। इस आधार पर असीम रजा ने अदालत से आकाश सक्सेना का विधायक के तौर पर निर्वाचन अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आकाश सक्सेना और पुलिस ने मतदान के लिए मतदाताओं को अपने घर से निकलने नहीं दिया। रजा का दावा है कि ये मतदाता उसके समर्थक थे और वे उसके पक्ष में मतदान जरूर करते। इसके बाद रजा ने इस संबंध में चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी। असीम रजा द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया और इस मामले की सुनवाई अगस्त, 2023 के प्रथम सप्ताह में करने का निर्देश दिया।