नई दिल्ली। केंद्र ने सोमवार को अवर सचिव स्तर से नीचे के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। कार्मिक मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट जारी रहेगी।
कार्मिक मंत्रालय ने तीन जनवरी को एक आदेश जारी किया था जिसमें कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण 31 जनवरी तक अवर सचिव के स्तर से नीचे के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। सोमवार को जारी एक अन्य आदेश में 15 फरवरी तक इस व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया है।