हाईकोर्ट ने दिए कृष्ण जन्मभूमि पर लंबित याचिका पर चार महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मथुरा की एक अदालत को कृष्ण जन्मभूमि पर लंबित याचिका पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने मथुरा की अदालत को चार महीने में मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का निर्देश जारी कर इस याचिका को निस्तारित किया। मथुरा की अदालत से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले एक मंदिर था और शाही ईदगाह का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया है।

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