यूपी के बिजनौर में स्थानीय अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजीन अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की दो अप्रैल 2016 को एक विवाह समारोह से लौटते समय हत्या करने का दोषी ठहराते हुए मुख्य अभियुक्त मुनीर अहमद और सहअभियुक्त रैय्यान को मृत्युदंड की सजा सुनाई। बिजनौर पुलिस की ओर से आज जारी बयान के अनुसार अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को ही हिस्ट्रीशीटर मुनीर अहमद और रैय्यान को हत्या का दोषी ठहराया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनायी है।
इस मामले में दो अप्रैल 2016 को एक शादी समारोह से वापस लौट रहे तंजीन और उनकी पत्नी की बिजनौर के स्यौहारा थाना क्षेत्र में सहसपुर कस्बे के तालकटोरा पुलिया के पास ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गयी थी। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के बलबूते अदालत में इनका अपराध सिद्ध किया जा सका। दोनों दोषसद्धियिों को बिजनौर की स्थानीय अदालत एक अन्य आपराधिक मामले में गैगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किये जाने के बाद 16 अप्रैल को मुनीर को दस साल और रैय्यान को पांच साल एवं अर्थदंड की सजा सुना चुकी है। इन दोनों के खिलाफ अलीगढ़ और नोएडा सहित विभन्नि जिलों में हत्या एवं लूट सहित अन्य गंभीर आपराधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। माफिया मुनीर 28 जून 2016 से ही जेल में बंद है। फिलहाल वह सोनभद्र जेल में बंद है।
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