लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हथियार लाइसेंस मामले में भगोड़ा घोषित किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके श्रीवास्तव ने पुलिस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। विगत 14 जुलाई को अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। अदालत ने थानाध्यक्ष महानगर को निर्देश दिया था कि वह वारंट का निष्पादन सुनिश्चित कर अदालत को अवगत कराएं।