आगरा की एक स्थानीय अदालत ने बैंक प्रबंधक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी व साले को आजीवन कारावास तथा उसके ससुर को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के वकील अवधेश शर्मा ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश नितिन ठाकुर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और 18 लोगों की गवाही पूरी होने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। वकील के मुताबिक सचिन और प्रियंका की शादी फरवरी 2015 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद घरेलू कलह के चलते उनके रिश्तों में जल्दी ही खटास आ गई।
उन्होंने बताया कि 34 वर्षीय बैंक प्रबंधक सचिन उपाध्याय की 11 अक्टूबर 2023 को ताजगंज इलाके में उनके घर के अंदर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले, कथित तौर पर उन्हें पीटा भी गया था। वकील के अनुसार अदालत ने मृतक की पत्नी प्रियंका और उसके भाई कृष्णा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दोनों पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, प्रियंका के पिता एवं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र रावत को सात साल की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।