दो बच्चियों के अपहरण और उन्हें बेचने के आरोप में महिला समेत दो लोगों को सजा

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भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को दो नाबालिग बच्चियों के अपहरण और उन्हें बेचकर देह व्यापार में धकेलने के मामले में दोषी ठहराते हुए एक पुरुष और एक महिला को 14-14 साल कैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया, विशेष पॉस्को न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण और मानव तस्करी के मामले में लक्ष्मी देवी (53) और सोनू (30) को दोषी ठहराया और प्रत्येक को 14 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने लक्ष्मी पर 80,000 रुपये और सोनू पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2018 में 10 और 12 साल की दो नाबालिग लड़कियों के अपने घर से लापता होने के बाद भदोही पुलिस थाने में अपहरण और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के संबंध में भदोही कोतवाली थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला भदोही कोतवाली के मोढ़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 22 मार्च 2018 की दोपहर का है। 10 साल और 12 साल की दो बच्चियां कपड़ा खरीदने बाज़ार गई थी और देर शाम तक नहीं लौटने पर खोजबीन के बाद दोनों के अभिभावकों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इस मामले में पुलिस ने भदोही में थाना दुर्गागंज के सराय होला निवासी सोनू (30), नयी दिल्ली निवासी लक्ष्मी देवी (53) और गौतमबुद्ध नगर में सूरजपुर के मकोड़ा निवासी संत लाल (70) और उसके बेटे ओमिंदर गुर्जर (35) के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। इसमें एक गांव की दो अलग-अलग परिवार की दोनों बच्चियों की बरामदगी सोनू के यहां पकड़े जाने के बाद हुई। सोनू ने खुलासा किया कि लक्ष्मी देवी ने दोनों को बेच दिया है जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गौतमबुद्ध नगर से बरामद कर लिया।

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