बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को सुनायी गयी फांसी की सजा

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मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी एक व्यक्ति को मंगलवार को फांसी एवं एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने मंगलवार को बताया कि 21 जून 2022 को कोसीकलां थाना क्षेत्र के नगला मेव गांव में खाली पड़े एक मकान के पशुओं को बांधने के स्थान पर नौ साल के एक बच्चे का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। इस मामले में गांव की ही एक महिला समेत आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ कुकर्म और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है, जांच में दरियाब नामक एक व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पायी गयी।

गांव के बच्चों से पता चला कि वह भी कई बार बच्चों के साथ खेलने के लिए आ जाता था। दरयाब से जब पूछताछ की गयी तो उसने खुद को सब्जी बेचने वाला बताते हुए कहा कि वारदात के दिन तो वह गांव से बाहर सब्जी बेचने गया था। मगर तफ्तीश में उसकी बात झूठी निकली। पुलिस के हाथ प्रमाण लगने के बाद दरयाब ने अपराध कुबूल कर लिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो न्यायालय) रामकिशोर यादव (तृतीय) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को दरयाब को दोषी करार देते हुए फांसी और एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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