चीनी मिल पर हंगामा करने के मामले में पूर्व विधायक सहित छह को सात-सात साल की कैद

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रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने शाहाबाद की एक चीनी मिल में घुसकर मारपीट के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक काशीराम दिवाकर समेत छह लोगों को बृहस्पतिवार को सात-सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। अदालत ने सभी छह आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया था और आज उन्हें सजा सुनायी। जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि शाहाबाद स्थित राणा चीनी मिल के अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने 16 जनवरी 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि चीनी मिल में ट्रैक्टर-ट्राली निकालने को लेकर हुए विवाद में भूतपूर्व विधायक काशीराम दिवाकर की अगुवाई में लोगों की भीड़ ने मिल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी जिसमें कुछ कर्मी भी घायल हुए थे।

उन्होंने बताया कि एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, कृष्णपाल, भारत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता नामक अभियुक्तों को बुधवार को दोषी करार दिया था। राणा ने बताया कि इन सभी को अदालत ने आज सात-सात साल की कैद की सजा सुनायी गयी। साथ ही सभी पर 101000-101000 रुपये तथा एक दोषी पर 70 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। राणा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने 21 अन्य अभियुक्तों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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