उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को रोहित कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन का दोषी ठहराया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राहुल सिंह प्रथम ने रोहित कुमार को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पांडेय ने कहा कि दोषी रोहित कुमार ने 25 जून, 2013 को जिले के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए खेत में गई 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पीड़िता के पिता ने फूलबेहड़ थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पांडेय ने कहा कि पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया और मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में हुई।