टाटमिल चौराहे के पास 30 जनवरी की रात हादसे में छह लोगों की मौत और नौ लोगों के घायल होने की घटना के बाद ई-बस चालकों के लिए एक और सख्त नियम लागू किया गया है। इसके लिए मंडलायुक्त ने आदेश जारी किया है। मंडलायुक्त डा. राजशेखर ने कहा कि कई चालक बस चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि बस चलाते समय में चालक का फोन परिचालक अपने पास रखें। उन्होंने समस्त इलेक्ट्रिक और सीएनजी सिटी ब़सों के अंदर व बाहर सिटी बस हेल्प लाइन नंबर, डायल 112, संबंधित निजी बस चालक एजेंसी के कंट्रोल रूम का नंबर लिखवाने के निर्देश दिए। ताकि यात्री हेल्पलाइन नंबर पर तत्काल सूचना दे सकें।
इलेक्ट्रिक बसों के सीसीटीवी कैमरों की वीडियो रिकार्डिंग का बैकअप डाटा एक सप्ताह के अंतराल में कापी कराकर तीन माह के लिए कम्प्यूटर पर सुरक्षित रखने, शहर के ठहराव वाले स्थान पर चेकिंग टीम को चालकों व परिचालकों का ब्रीथ एनेलाइजर टेस्ट करने, बसों का बीच सड़क पर गलत प्रवृत्ति से रूकना, सवारी भरना, चलाना एवं अन्य समस्त बिंदुओं की जांच करने के निर्देश दिए।