बिजनौर की एक अदालत ने नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 27 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून) अदालत ने नगीना थाने में दर्ज दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज कुमार जादौन ने शुक्रवार को बताया कि थाना नगीना में संदीप द्वारा एक नाबालिग दलित किशोरी से 23 मार्च 2019 को दुष्कर्म किए जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। एसपी ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से 13,500 रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।