कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार को त्वरित अदालत समय की कमी के कारण दलीलें नहीं सुन सकी और मामले की सुनवाई नौ मई को निर्धारित कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने कहा कि त्वरित अदालत के दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) को (राजस्व विभाग के एक अधिकारी) अमीन को मस्जिद में भेजने पर दलीलें सुननी थीं, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका और अदालत ने मामले को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने पांच अप्रैल को यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही मस्जिद ईदगाह पर राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगने के अपने पहले के आदेश को निलंबित कर दिया था।