इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों में सुनवाई जारी रह सकती है, मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इन मुकदमों की विचारणीयता को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 6 जून को मुकदमों की विचारणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने अब मुद्दों को तय करने की तारीख 12 अगस्त तय की है।
हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को “हटाने” की मांग की गई है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि औरंगजेब युग की मस्जिद मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई थी। लेकिन मस्जिद प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि ये मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित हैं, जो देश की आजादी के दिनों में किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है।