इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को वह समय सीमा बताने को कहा जिसके भीतर वह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य सचिव की नियुक्ति करेगी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने के पी यादव द्वारा की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया और इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर निर्धारित की। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन पदों के रिक्त होने की चलते बोर्ड में जबरदस्त भ्रष्टाचार है।