मैनपुरी की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह घटना 23 जुलाई, 2024 को दानाहर पुलिस थाना क्षेत्र में उस समय घटी जब पीड़िता घर में अकेली थी और मौका पाकर पिंकू उर्फ योगेंद्र ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने योगेंद्र को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं जुर्माना लगाया।