बरेली में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

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बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर एक लाख 68 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने शनिवार को बताया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राम दयाल की एक अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनायी और उसपर एक लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र में 25 फरवरी 2021 को हुई थी। मिश्रा ने बताया कि 25 फरवरी 2021 को 16 साल की एक नाबालिग छात्रा स्कूल से पढ़कर घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में आरिफ अली ने उसे रोककर गन्ने के खेत में ले गया। उन्होंने बताया कि छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे मौके पर पकड़ लिया।

अदालत में छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि आरिफ ने उसकी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। संयोग है कि 25 फरवरी 2021 को आरिफ पकड़ा गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर फरीदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी और फिर बाद में चिकित्सकीय परीक्षण में डॉक्टरों ने दुष्कर्म के आरोप को सही पाया। शासकीय अधिवक्ता की ओर से अदालत में 10 गवाह पेश किए गए। इसके बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश रामदयाल ने आरिफ अली को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम पीडित परिवार को देने के आदेश दिए।

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