आजम खान की भड़काऊ भाषण मामले में अदालत से अंतरिम जमानत मंजूर

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रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरष्ठि नेता एवं पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान की बुधवार को जिला अदालत से भड़काऊ भाषण के मामले में अंतरिम जमानत मंजूर हो गई। इस मामले में उन्हें तीन साल के लिए दोषी ठहराया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि सपा नेता को अदालत से अंतरिम जमानत मिलने से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने चली अदालत के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में गुहार लगाई थी और जिला न्यायाधीश आंचल सचदेव ने इस मामले में उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। अदालत में सुनवाई के दौरान आजम खान अदालत में उपस्थित थे। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 नवंबर को मुकर्रर की है।

रामपुर में एक सांसद-विधायक अदालत ने 27 अक्टूबर को आजम खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का दोषी ठहराया और उन्हें 8,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई। एसीजेएम-फर्स्ट निशांत मान की सांसद-विधायक अदालत ने बाद में आजम खान की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कृषि विकास अधिकारी अनिल कुमार चौहान ने 2019 में आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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