आगरा की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण संबंधी याचिका पर एएसआई से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण संबंधी याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब मांगा है। कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह मामला भगवान ठाकुर केशव जी, महाराज विराजमान कटरा केशव देव के नाम पर दायर किया गया है। वादकारी ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के मामले में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की भी प्रार्थना की है।

वादकारी ने याचिका में दावा किया है कि औरंगजेब ने 1670 में केशव देव का मंदिर ध्वस्त कर दिया था और उस प्रतिमा को आगरा में जामा मस्जिद के नीचे दफन कर दिया था। इससे पूर्व, शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति ने एक आवेदन कर अदालत से स्वयं को इस मुकदमे में प्रतिवादी बनाने का अनुरोध किया था और सुनवाई के दौरान, इस आवेदन की एक प्रति वादकारी को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने कहा, “वादकारी की ओर से एक आवेदन किया गया है जिसमें एएसआई सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने और अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया।” अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि पांच अगस्त तय की।

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