सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अवांछित टिप्पणी करने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को राहत देने से शनिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने भदौरिया की याचिका पर यह आदेश पारित किया। भदौरिया ने हजरतगंज पुलिस थाना में इस संबंध में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। याचिका में उसने आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि भदौरिया इस मामले में अग्रिम जमानत लेने के लिए संबंधित अदालत का रुख कर सकते हैं।

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