हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में एक दिसंबर तक टाली सुनवाई

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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई एक दिसंबर, 2023 तक के लिए टाल दी। इस मामले में वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग वाले मूल वाद को चुनौती दी है। बुधवार को जब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा सुनवाई शुरू की गई, तो अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए एक दिसंबर, 2023 की तिथि नियत की।

अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश से अपने पास ले ली। इससे पूर्व एकल न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी की अदालत के उस निर्देश को भी चुनौती दे रखी है जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद का एक समग्र सर्वेक्षण करने को कहा गया था। यह आदेश आठ अप्रैल, 2021 को पारित किया गया था।

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