इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के द्वेषपूर्ण भाषण मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को टाल दी। इस मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। आजम खान ने रामपुर की एक अदालत द्वारा सुनाई गई दो वर्ष की सजा को चुनौती देते हुए यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आठ अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ एक द्वेषपूर्ण भाषण दिया था। इस संबंध में उनके खिलाफ रामपुर जिले के शहजादनगर पुलिस थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
मोहम्मद आजम खान की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याचिकाकर्ता के वकील को इस मामले में रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि चार सितंबर तय की। द्वेषपूर्ण भाषण के इस मामले में पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जिसके बाद रामपुर की अदालत ने 15 जुलाई, 2023 को आजम खान को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। आजम खान ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ सांसद/विधायक अदालत में अपील दायर की। हालांकि, 23 जनवरी, 2024 को उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसलिए उन्होंने सांसद/विधायक अदालत द्वारा अपील खारिज किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है।