राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई अब नौ अक्टूबर को होगी

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रायबरेली से सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई मंगलवार को वादी के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण टल गई। यह जानकारी गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने दी। शुक्ला ने बताया कि सांसद/विधायक अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। दरअसल, अमित शाह के खिलाफ ”अभद्र” टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले में 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा था कि ”उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।” इसके बाद अदालत में वादी को साक्ष्य पेश करने के निर्देश देते हुए 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि तय की थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई।

मामले में 23 अगस्त को सुनवाई इस कारण टल गई कि वादी (भारतीय जनता पार्टी नेता विजय मिश्रा) के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वादी अस्वस्थ है, जिसके बाद अदालत ने पांच सितंबर को सुनवाई तय की। इसी तरह, अलग-अलग वजहों से सुनवाई टलती रही और आज यानी मंगलवार को वादी के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई। इसके बाद अब मामले में सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी एवं भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मामला सांसद/विधायक अदालत में दर्ज कराया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वह आहत हैं। अदालत में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में अदालत ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया जिसके बाद फरवरी 2024 को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी। इसके बाद राहुल गांधी को अदालत ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। इस साल 26 जुलाई को राहुल अदालत पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया।

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