नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में साक्ष्य के आधार पर 19 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता की व्यस्तता के कारण सुनवाई टल गई। अब अदालत ने उपरोक्त मामले में 21 सितम्बर को सुनवाई करना तय किया है। विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डे ने बृहस्पतिवार को बताया कि आज कई अदालतों में उनके कई मामले सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा, ”मैंने अन्य अदालतों में अपनी व्यस्तता अधिक होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा। जिस पर अदालत ने मेरे निवेदन को स्वीकार कर अगली कार्रवाई हेतु 21 सितम्बर की तिथि नियत की है।
कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसे लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत पहुंचकर आत्मसर्मपण किया था। इसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्तता के चलते राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद उन्होंने 26 जुलाई को सुलतानपुर की अदालत में आकर अपना बयान दर्ज कराया था।