महराजगंज की एक अदालत ने अपनी बहू को जिंदा जलाने के जुर्म में एक बुजुर्ग महिला को उम्रकैद की सजा सुनायी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दहेज की मांग पूरी न करने पर अपनी बहू आरती गौड़ (23) को जलाकर मार डालने की दोषी कौशल्या (70) को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि यह घटना 20 दिसम्बर 2017 को जिले के घुघली थाना क्षेत्र स्थित अमोढ़ा में हुई थी। कौशल्या पर आरोप था कि उसने अपनी बहू आरती पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में आरती की मौत हो गयी थी। आरती के पिता जय प्रकाश गौड़ ने कौशल्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।