भदोही में विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून) अदालत ने अपने क्लीनिक में 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोपी एक डॉक्टर को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है और एक लाख 65 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके के एक अस्पताल के डॉक्टर शैलेन्द्र चौहान (37) ने बच्ची से अपने क्लीनिक में छेड़छाड़ की थी। इस मामले में एक महिला ने आठ अक्टूबर 2021 को मामला दर्ज कराया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि चौहान ने उसकी बेटी से अश्लीलता की थी।
मिश्रा ने बताया कि महिला ने इस बारे में पड़ताल की तो एक युवक ने घटना का वीडियो दिखाया, जिसमें डॉक्टर अपने क्लिनिक में बच्ची से शर्मनाक हरकत करते दिख रहा था। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि डॉक्टर उसे पढ़ाने और किताब देने के लिए बुलाता था और उससे छेड़छाड़ करता था। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मधु डोगरा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डॉक्टर शैलेन्द्र चौहान को 20 साल की कैद की सजा सुनाई और एक लाख 65 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया।