बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला न्यायाधीश को व्हॉट्सएप कॉल कर उनके बेटे को ”जान से मारने” की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने जिले की दीवानी अदालत के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार उपाध्याय की शिकायत के हवाले से बताया कि 10 दिसंबर की रात जिला न्यायाधीश अशोक कुमार के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर व्हॉट्सएप कॉल आया।
शिकायत में कहा गया कि कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था और खुद को सदर थाने में तैनात बताया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने धमकी दी कि ”मै तुम्हारे बेटे का एनकाउंटर कर दूंगा’। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 507 (गुमनाम संचार के माध्यम से धमकी देना) में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है।