इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) मामले के आरोपी उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ वाई एस सचान की मौत के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के निष्कर्ष पर मंगलवार को सहमति जताई, जिसमें कहा गया है कि सचान ने आत्महत्या थी। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के जुलाई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था और कुछ सेवानिवृत्त एवं सेवारत सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से हत्या की साजिश रचने के संबंध में मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया था। न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने इस मामले में आरोपियों की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।