मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने वर्ष 2006 के सांप्रदायिक झड़प मामले में शनिवार को 10 दोषियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि 14 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। न्यायाधीश अनिल कुमार ने 10 दोषियों- नसीम, कलीम, नासिर, इरफान, टियाज, इकबाल, नदीम, दिलशाद, रिजवान और साबिर पर 34,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील कमल कांत के मुताबिक 24 फरवरी 2006 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक इलाके में अलग-अलग धर्मों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प के बाद हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए थे। झड़प तब हुई थी जब एक समूह के लोग पैगंबर मोहम्मद के कार्टून की निंदा करने के लिए आयोजित एक विरोध सभा से लौट रहे थे। घटना के मद्देनजर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज किया था।