सिपाही के हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एडीजे और विशेष न्यायाधीश एफटीसी अजय कुमार ने सिपाही की हत्या के दोषी थाना रानीगंज के बुढौरा कुम्भा पुर के निवासी इरशाद अली को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। सिपाही राज कुमार सिंह18 अप्रैल 20 17 को इरशाद अली के घर गांव बुढौरा कुम्भा पुर में डोजियर भरने गए थे तभी इरशाद ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी और गोली राजकुमार सिंह के सीने में लगी जिससे वह घायल हो गए। मौके पर मची अफरातफरी के बीच इरशाद मौके से भाग गया। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मी वाहन से घायल सिपाही राजकुमार सिंह को अस्पताल ले गए जहां उनकी मौत हो गई। अदालत ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी इरशाद अली को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। वादी मुकदमा आरक्षी राजन प्रसाद थे ,राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरुण कुमार सिंह ने की है।

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