सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी देने संबंधी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यह मुकदमा व्हाट्सऐप समूह “सनातन धर्म सर्वोपरी” के संचालक (एडमिन) अभिषेक दुबे ने गौर पुलिस थाने में मंगलवार को दर्ज कराया।

समूह में एक सदस्य ने वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने कहा था कि वह मुख्यमंत्री को बम से उड़ा देगा। सूत्रों ने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (1) (सार्वजनिक उपद्रव करने वाला बयान), 351 (4) (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत दर्ज की गई है। गौर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो में जिस नंबर से वह पोस्ट किया गया है वह कासगंज का है और पुलिस उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

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