13 साल पुराने मामले में बड़ी राहत, पूर्व मंत्री नारद राय समेत 19 आरोपी बरी

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बलिया की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय सहित 19 आरोपियों को सड़क जाम कर यातायात बाधित करने के 13 साल पुराने मामले में शुक्रवार को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि सांसद (एमपी)/ विधायक(एमएलए) विशेष अदालत की अपर न्यायिक दंडाधिकारी तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष व विरोधी पक्ष की दलील सुनने के बाद पूर्व मंत्री नारद राय सहित 19 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। नारद राय जिले की बलिया सीट से वर्ष 2002 से 2007 और 2012 से 2017 तक विधायक रहे तथा मुलायम सिंह यादव की पूर्ववर्ती सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री तथा अखिलेश यादव की पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री रहे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया शहर कोतवाली में तत्कालीन प्रभारी प्रभाकर तिवारी ने दो अप्रैल 2010 को राय सहित 19 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैर कानूनी सभा में भाग लेना), 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), 283 (यातायात बाधित करना) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने तहरीर में आरोप लगाया था कि राय सहित 19 आरोपियों ने जिला मुख्यालय पर बिना अनुमति जुलूस निकाल कर सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा सड़क जाम कर यातायात बाधित किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को साक्ष्‍य के अभाव में बरी कर दिया।

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