हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता खत्म मानी जा रही है। विशेषज्ञों की मानें तो आजम खान पर छह साल तक किसी भी चुनाव को लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में अगर इस मामले में अपील दायर है तो विधायकी बच सकती है। संविधान विशेषज्ञ के अनुसार यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा का ऐलान होता है तो उसकी सदस्यता खत्म मानी जाती है।
इतना ही नहीं अदालत के इस फैसले के बाद उसके अगले चुनाव को लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। आजम खान के मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आया है। 27 महीने से ज्यादा सीतापुर जेल में रहे आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम को पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही आजम के खिलाफ रामपुर के डीएम को लेकर भी अभद्रता टिप्पणी की गई थी, इस मामले में भी केस चल रहा था। तीनों मामलों में गुरुवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है।