गोकशी के मामले को गंभीरता से देखे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

0
57

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को शनिवार को निर्देश दिये कि प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज गोकशी के मामलों को गंभीरता से देखें। इसके अलावा, अदालत ने पुलिस आयुक्त को एक प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें यह जानकारी हो कि गोकशी के कितने मामले प्रयागराज जिले में दर्ज हैं, कितने मामलों में जांच चल रही है और कितने मामलों में आरोपपत्र एवं अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है। सैफ अली खान नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अगली तारीख 18 दिसंबर 2023 निर्धारित की है।

सैफ अली खान पर गोकशी का आरोपी है और 2019 में उसके पास से 1.5 क्विंटल गोमांस बरामद किया गया था। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा अदालत में पेश हुए और गोकशी के मामले रोकने के लिए उठाये गए कदमों के संबंध में जानकारी देते हुए एक हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा गोकशी को रोकने के लिए किये गये प्रयासों पर असंतोष जाहिर किया। हालांकि, राज्य सरकार के वकील के अनुरोध पर अदालत ने दोबारा से हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी। इसके साथ ही अदालत ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट दी।

Previous articleयूपी में 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, सीएम योगी ने किया ऐलान
Next articleपीलीभीत में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भवती होने पर गर्भपात कराया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here