लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास की सजा

0
41
court-1
court-1

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 18 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के अपराध में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बुधवार को अंचल राजभर को दोषी करार देते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, करीब तीन साल पहले लड़की का शव उभांव क्षेत्र के एक तालाब से बरामद किया गया था, जिसके बाद उसके पिता ने उभांव थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि राजभर ने लड़की से बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राजभर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

Previous articleमशीन चोरी मामले में उच्चतम न्यायालय ने आजम खान और उनके बेटे को जमानत दी
Next articleयूपी हादसा: हाथरस में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत