मशीन चोरी मामले में आजम खान, उनके बेटे की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मशीन चोरी के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खान और उनके बेटे ने उच्च न्यायालय के 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।

खान, उनके बेटे और पांच अन्य के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी, जिसे नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले ने खरीदा था। यह भी आरोप लगाया गया कि यह मशीन बाद में खान के रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वकार अली खान नामक व्यक्ति ने इस संबंध में 2022 में रामपुर के कोतवाली में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2014 में सड़क की सफाई करने वाली सरकारी मशीन चुरा ली थी।

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