मुजफ्फरनगर में 22 साल पुराने हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

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मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार शाम एक व्यक्ति को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी वकील ने बताया कि मुख्य आरोपी कृष्ण को पहले ही 2003 में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह ने आरोपी नौशाद को भारतीय दंड संहिता (भादस) की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील कमलकांत ने बताया कि दिवंगत सेना के जवान महेश की पत्नी गंगा को उसके देवर कृष्ण ने नौशाद की मदद से मुजफ्फरनगर जिले के नयी मंडी थाने के अंतर्गत दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल में पेंशन के पैसे के विवाद को लेकर 22 सितंबर, 2002 को गोली मार दी थी। पुलिस ने इस संबंध में कृष्ण और उसके दोस्त नौशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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