बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरे आरोपी को मिली जमानत

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काशी हिंदू विश्विद्यालय के आईआईटी की छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरे आरोपी को भी जमानत मिल गयी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस बीच पीड़िता ने छात्रावास से दूसरे शहर चले जाने का हवाला देते हुए अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी कराने का अनुरोध किया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्तता मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि सोमवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को भी जमानत दे दी गयी। इससे पहले कुणाल पांडेय और अभिषेक चौहान को चार महीने पहले ही जमानत दे दी गयी थी।

गुप्ता ने बताया कि तीसरे आरोपी को जमानत मिलने के बाद छात्रा ने अदालत से छुट्टी लेकर किसी दूसरे शहर जाने की बात कही। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने बार-बार अदालत का चक्कर लगाने से पढ़ाई में आ रही बाधा और अदालत में आरोपियों से सामना करने में हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का अनुरोध किया हालांकि अदालत ने फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया। गुप्ता ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई तेज गति से नहीं हो पा रही, जिससे छात्रा को बार-बार अदालत का चक्कर लगाना पड़ रहा है और इससे उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने बताया कि साथ ही अदालत में आरोपियों का सामना करने में भी उसको असहजता का सामना करना पड़ रहा है।

काशी हिंदू विश्विद्यालय के आईआईटी की छात्रा अपने दोस्‍त के साथ एक नवंबर 2023 की रात को छात्रावास से बाहर घूमने के लिए निकली थी। इसी दौरान बुलेट बाइक पर सवार तीन युवकों ने छात्रा और उसके दोस्‍त को रोक लिया था। आरोप है कि युवकों ने बंदूक दिखाकर छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने सड़क पर उतर कर कई दिनों तक आंदोलन किया था।

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