सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह एवं सपा प्रवक्ता पूर्व विधायक अनूप संडा हाजिर नहीं हुए। संजय सिंह, अनूप संडा समेत छह लोगों के खिलाफ 13 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी किया था और 20 अगस्त को सांसद/विधायक अदालत में सुनवाई होनी थी। मंगलवार को उपरोक्त मामले में मुख्य दोनों आरोपियों को अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। दोनों के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में संजय सिंह एवं अनूप संडा की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है, जिसमें सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत है।
यहां सांसद/एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा आगे की सुनवाई के लिए तिथि शाम तक निर्धारित करेंगे। ज्ञात हो कि 23 साल पहले बिजली, पानी एवं अन्य जनसमस्याओं को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में सभी को 11 जनवरी 23 में अदालत से तीन-तीन माह का कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा हुई थी। बीते नौ अगस्त को सभी आरोपियों को एमपी/एमएलए अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। हाजिर नहीं होने पर एमपी/ एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि मंगलवार को विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में संजय सिंह एवं अनूप संडा हाजिर नहीं हुए।