प्रयागराज। मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाद की पोषणीयता पर अपना निर्णय शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही थी यह वाद शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग के साथ दायर किया गया है। यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय मथुरा में स्थापित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसका निर्माण कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़ने के बाद किया गया था।