चार साल बाद आया कोर्ट का फैसला, बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

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बहराइच जिले की एक अदालत ने जनवरी 2019 में दलित बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 20 साल कारावास और कुल एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 11 वर्ष और आरोपी की उम्र 17 वर्ष एक माह थी। जिले के विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले के बौंडी थानान्तर्गत एक गांव की करीब 11 वर्षीय दलित बच्ची के साथ जनवरी 2019 में जयसिंह यादव नामक आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

सिंह ने बताया कि घटना के समय आरोपी कि उम्र 17 साल एक माह थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर बौंडी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 26 मार्च 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) वरूण मोहित निगम ने आरोपी जय सिंह यादव को दोषी करार देते हुए उसे पॉक्सो अधिनियम में 20 साल कैद व 75 हजार रुपये अर्थदंड तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक)अधिनियम के तहत 10 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं अदा करने पर क्रमशः एक वर्ष व छः माह (डेढ़ साल) की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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