दलित किशोरी से दुष्कर्म एवं उसके पिता की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन, पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसएचओ समेत 14 लाइन हाजिर

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महराजगंज जिले के सदर कोतवाली इलाके में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता के खिलाफ एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित बलात्‍कार करने और उसके पिता की हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उपनिरीक्षक समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) समेत 14 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर (पुलिस लाइन से सम्बद्ध) कर दिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मामले में आरोपी जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के मासूम रजा राही के फरार होने के बाद की है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉक्टर कौस्तुभ ने महराजगंज सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक समेत 14 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। उन्होंने फरेंदा थाने के प्रभारी निरीक्षक आनन्‍द कुमार गुप्ता को कोतवाली का नया एसएचओ नियुक्त किया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय, मुख्य आरक्षी विश्वनाथ पासवान, भानु प्रताप सिंह, अशोक कुमार, सुनील कुमार, विनोद कुमार यादव, आरक्षी मनीष कुमार गोंड, चंद्रसेन शाह, गोविंद कुमार, अनिल यादव, धीरज कुमार साह, प्रमोद सिंह यादव, वीरेंद्र यादव, धनंजय यादव समेत 14 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने और मामले को ठीक से न संभाल पाने के आरोप में पुलिस चौकी प्रभारी सदर प्रवीण सिंह, आरक्षी आबिद अली, अखिलेश यादव, अखिलेश चौधरी, महिला आरक्षी प्रियंका सिंह समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने राही के खिलाफ 17 वर्षीय दलित किशोरी के साथ कथित बलात्‍कार करने और इसका विरोध करने पर उसके पिता की हत्या करने के आरोप में मंगलवार (पांच सितंबर) को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने राही को हिरासत में ले लिया था। हालांकि, छह सितंबर को मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में दुष्कर्म के आरोप से लड़की के पीछे हटने के बाद राही को घर जाने की अनुमति दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राही सात सितंबर से फरार है। उसके खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है और प्रकरण की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है और मामले की जांच चल रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 28 अगस्त को राही ने उसके साथ बलात्‍कार किया और विरोध करने पर उसके पिता को बुरी तरह पीटा, जिससे वह घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सदर क्षेत्राधिकारी (सीओ) अजय सिंह चौहान ने बताया था कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी मासूम रजा राही के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 376 (दुष्कर्म), 354 (शीलभंग करने के इरादे से महिला पर हमला), 452 (हमला, गलत तरीके से दबाव बनाना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांतिभंग करने के इरादे से अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) तथा पॉक्सो अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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