इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में शहर के चारबाग क्षेत्र स्थित गुरु नानक बाजार में चल रहे कथित अवैध होटलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अमर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने एलडीए और नगर निगम को एक महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने लखनऊ नगर आयुक्त के 29 जून 2010 के एक पत्र का हवाला दिया जिसमें 34 होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और गोदाम अवैध रूप से चलने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया कि गुरुनानक मार्केट की 17 दुकानों को संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना होटलों में बदल दिया गया। उनका यह भी कहना है कि इन अवैध होटलों के कारण कभी भी गंभीर घटना हो सकती है।