उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के मामले में शुक्रवार को रामनगर विकास खंड में ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सराय वक्रिम गांव के धीरज सिंह ने पिछली को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार गौतम पर कार्रवाई की मांग की थी। जांच का जिम्मा जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह को सौंपा गया था। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद स्पष्ट हुआ कि पहले से मकान रखने वाले पांच अपात्रों को भी आवास दे दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार ने ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से शकुंतला देवी पत्नी शीतला, जरीना पत्नी फारूक, रविया पत्नी मन्नन, सुमन सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह व शकीला बानो पत्नी फारूक को आवास दे दिया गया, जबकि सभी के पास पहले से ही पक्के मकान हैं व सुमन सिंह प्रधान के ही परिवार से हैं। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता धीरज सिंह, प्रधान अजय कुमार सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी को मौके पर ले जाकर स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद पूरी कलई खुल गई। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी को सितंबर को इसके लिए स्पष्टीकरण भी जारी किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया। सभी साक्ष्यों को जिलाधिकारी को सौंपने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।