अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सोमवार को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर मामले में अपना जवाब जिला अदालत में दाखिल किया और इस मामले में मंगलवार तक बहस जारी रहेगी। सरकारी अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। जिला सरकारी अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि अधिवक्ता शमीम अहमद ने हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश की अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है। अहमद ने इस दावे के समर्थन में साक्ष्य पेश किए कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है। सिंह ने कहा कि मस्जिद समिति मंगलवार को भी बहस जारी रखेगी। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव के निधन के बाद उनकी जगह दो अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया। सुनवाई के दौरान उनमें से एक योगेंद्र प्रसाद सिंह मौजूद नहीं थे।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि परिवार के सुझाव के बाद योगेंद्र प्रसाद सिंह ने निर्णय किया है कि वह बाबा विश्वनाथ के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ेंगे। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर मामले में अदालत में मस्जिद कमेटी की पैरवी करने वाले अभय नाथ यादव के परिवार के लोगों ने बताया कि अधिवक्ता का 31 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वह 62 साल के थे। उनके निधन के बाद मस्जिद कमेटी ने दो अधिवक्ताओं -शमीम अहमद और योगेंद्र प्रसाद सिंह- को नियुक्त किया था।