लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित मानहानि के मामले में मंगलवार को एक सांसद-विधायक अदालत में एक गवाह से जिरह की गई। यह जानकारी एक अधिवक्ता ने दी। गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने एक गवाह से जिरह की और जिरह पूरी नहीं होने के चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवायी 23 सितंबर को करना निर्धारित किया। इस मामले में शिकायतकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि पीतांबरपुर कला निवासी गवाह अनिल मिश्रा अदालत में पेश हुए और गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने उनसे जिरह की।
उन्होंने बताया कि जिरह पूरी नहीं हो पाने के कारण मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को करना निर्धारित किया गया। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मामला दायर किया है। याचिका वर्ष 2018 में दायर की गई थी और सुनवाई पूरी होने में पांच वर्ष लग गए। सांसद-विधायक अदालत ने दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ एक वारंट जारी किया। राहुल गांधी फरवरी 2024 में अदालत में पेश हुए थे। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 25 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने पिछले साल 26 जुलाई को अदालत में बयान दर्ज कराया था और स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है।