राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में गवाह से जिरह, 17 मई को अगली सुनवाई

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सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की ओर से दायर मानहानि के मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में एक गवाह से जिरह की गई। भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने गवाह अनिल मिश्रा को पेश किया, जो कोतवाली देहात के पीतांबरपुर कला का रहने वाला है। राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने गवाह से जिरह की, जो पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद, विशेष न्यायधीश शुभम वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख निर्धारित की।

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2018 में सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिसंबर 2023 में अदालत ने राहुल को तलब करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने फरवरी 2024 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। पिछले साल 26 जुलाई को राहुल ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था और खुद को निर्दोष बताते हुए मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। इस साल 11 फरवरी को राहुल के वकील ने शिकायकर्ता से जिरह पूरी की थी।

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